BNSS धारा 173 – प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने की प्रक्रिया
श्रेणी: आपराधिक प्रक्रिया | BNSS Series
✍️ परिचय:
FIR (First Information Report) अपराध के विरुद्ध न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता), 2023 की धारा 173 CrPC की पुरानी धारा 154 की जगह लेकर अब यह तय करती है कि पुलिस FIR कैसे दर्ज करे, किन परिस्थितियों में मना कर सकती है, और पीड़ित के क्या अधिकार हैं।
📜 धारा 173 – मुख्य विशेषताएं:
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संज्ञेय अपराध में FIR दर्ज करना अनिवार्य है:
यदि पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की सूचना मिलती है — मौखिक या लिखित रूप में — तो पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी। -
ऑनलाइन और डिजिटल सुविधा:
BNSS अब FIR को ई-माध्यम (Online Platform) से भी दर्ज करने की अनुमति देता है, जिससे पारदर्शिता और सुलभता बढ़ती है। -
पीड़िता महिला हो तो विशेष प्रावधान:
यदि पीड़िता महिला है, तो:-
FIR महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी
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यदि यौन अपराध है तो इन-कैमरा स्टेटमेंट लिया जाएगा
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घर या किसी सुरक्षित स्थान पर बयान दर्ज किया जा सकता है
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FIR की कॉपी निशुल्क मिलनी चाहिए:
शिकायतकर्ता को FIR की कॉपी निःशुल्क दी जानी चाहिए — यह उसका अधिकार है।
⚖️ यदि पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे?
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शिकायतकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (जैसे SP) से लिखित शिकायत कर सकता है
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फिर भी कोई कार्रवाई न हो तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया जा सकता है
📌 BNSS में क्या नया है?
| पहलू | CrPC (पुराना) | BNSS (नया) |
|---|---|---|
| ऑनलाइन FIR | सीमित | स्पष्ट रूप से अनुमति |
| महिला पीड़िता | अलग नियम नहीं | सुरक्षित और संवेदनशील प्रक्रिया अनिवार्य |
| डिजिटल रिकॉर्ड | कम इस्तेमाल | हर FIR का डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य |
🎯 उदाहरण:
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यदि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है और वह पुलिस स्टेशन जाती है, तो पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती।
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अगर FIR दर्ज नहीं होती, तो वह सीधे SP या मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है।
❗ ध्यान देने योग्य बातें:
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FIR केवल संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है (जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण)
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गैर-संज्ञेय अपराधों (जैसे मानहानि, साधारण झगड़ा) में पुलिस पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेती है
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FIR में झूठी सूचना देना खुद एक अपराध (धारा 182 BNS) है
निष्कर्ष:
BNSS की धारा 173 FIR की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और तकनीक-समर्थ बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति अन्याय के खिलाफ पहला कदम बिना डर के उठा सके।
✉️ संपर्क करें:
FIR दर्ज नहीं हो रही हो? पुलिस टाल रही हो? तुरंत कानूनी सलाह लें:
एडवोकेट अनुराग गुप्ता
📱 मोबाइल: 8240642015
📲 व्हाट्सएप: 8931942803
📧 ईमेल: gripshawlaw2005@gmail.com
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