राष्ट्रपति: भारत के संविधान का सर्वोच्च पद

 

राष्ट्रपति: भारत के संविधान का सर्वोच्च पद

भारत में राष्ट्रपति (President) देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। हालांकि कार्यपालिका की असली शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी कई महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार होते हैं।

इस ब्लॉग में हम जानेंगे:
राष्ट्रपति की नियुक्ति और कार्यकाल
राष्ट्रपति की शक्तियाँ और विशेषाधिकार
महाभियोग प्रक्रिया और राष्ट्रपति की भूमिका
महत्वपूर्ण अनुच्छेद और ऐतिहासिक राष्ट्रपति


भारत का राष्ट्रपति कौन होता है?

📌 भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत स्थापित किया गया है।
📌 राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक (First Citizen of India) होता है।
📌 राष्ट्रपति सभी सरकारी आदेशों और कानूनों पर अंतिम स्वीकृति देता है।
📌 राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों (Indian Armed Forces) का सर्वोच्च कमांडर होता है।

👉 वर्तमान राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू (2022 से)


राष्ट्रपति की नियुक्ति और कार्यकाल

📌 राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 और 55 के तहत होता है।
📌 राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा चुना जाता है, जिसमें शामिल होते हैं:
संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रक्रिया:

📌 मतदान पद्धति:
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote System) द्वारा चुनाव होता है।
गुप्त मतदान के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है।

कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति

📌 राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है (अनुच्छेद 56)।
📌 कोई भी व्यक्ति अनिश्चितकाल तक राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है।
📌 भारत में अब तक केवल डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1950-1962) ने दो बार राष्ट्रपति पद संभाला है।


राष्ट्रपति बनने की पात्रता (Eligibility for President)

संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, राष्ट्रपति बनने के लिए:
भारतीय नागरिक होना चाहिए।
न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
लोकसभा के सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए।
किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए (जैसे सरकारी नौकरी)।


राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य

1️⃣ कार्यकारी शक्तियाँ (Executive Powers)

📌 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कार्य करता है।
📌 राष्ट्रपति सभी राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
📌 राष्ट्रपति देश की रक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक मामलों पर निर्णय ले सकता है।

2️⃣ विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers)

📌 राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है और उसे स्थगित कर सकता है (अनुच्छेद 85)।
📌 कोई भी विधेयक (Bill) राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कानून नहीं बन सकता।
📌 राष्ट्रपति के पास संसद को संबोधित करने और संसद को भंग करने का अधिकार है।

3️⃣ न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

📌 राष्ट्रपति को दया याचिका (Pardon Power) देने का अधिकार है।
📌 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है।
📌 राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है या समाप्त कर सकता है।

4️⃣ आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency Powers - Article 352, 356, 360)

📌 राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency - अनुच्छेद 352): युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की स्थिति में।
📌 राष्ट्रपति शासन (President’s Rule - अनुच्छेद 356): किसी राज्य में संवैधानिक संकट होने पर।
📌 वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency - अनुच्छेद 360): देश में आर्थिक संकट की स्थिति में।

👉 इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास असीमित शक्तियाँ होती हैं।


राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment Process - Article 61)

📌 यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ महाभियोग (Impeachment) चलाया जा सकता है।
📌 महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए।
📌 यदि महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है।

👉 अब तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है।


भारत के कुछ ऐतिहासिक राष्ट्रपति

🔹 डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1950-1962)

✅ भारत के पहले राष्ट्रपति।
✅ दो बार राष्ट्रपति बनने वाले इकलौते व्यक्ति।

🔹 डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (2002-2007)

✅ भारत के "मिसाइल मैन"।
✅ विज्ञान और युवा सशक्तिकरण के लिए प्रसिद्ध।

🔹 प्रतिभा पाटिल (2007-2012)

✅ भारत की पहली महिला राष्ट्रपति।

🔹 द्रौपदी मुर्मू (2022-वर्तमान)

✅ भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति।


महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Important Articles)

📌 अनुच्छेद 52: भारत में राष्ट्रपति का पद।
📌 अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का चुनाव।
📌 अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति का कार्यकाल।
📌 अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
📌 अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की दया याचिका की शक्ति।
📌 अनुच्छेद 85: संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्ति।
📌 अनुच्छेद 356: राष्ट्रपति शासन।


निष्कर्ष

भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, लेकिन कार्यपालिका की असली शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट, कानून निर्माण और न्यायिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

📌 "राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है और लोकतंत्र की रक्षा करता है।"


📷 राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan)
Rashtrapati Bhavan

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